‘‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13 मई 2023 को जिला न्यायालय शहडोल एवं तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण हेतु स्थानीय जनमानस में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल महेन्द्र कुमार जैन द्वारा जिला न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया । इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव निशा विश्वकर्मा, प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल उपस्थित रहे । इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश महेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर सभी पक्षकारों की जीत हो जाती है । पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है । नेशनल लोक अदालत का आयोजन विवाद विहीन समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है ।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक बाउंस, वैवाहिक एवं पारिवारिक, विद्युत अधिनियम, श्रम अधिनियम, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, सिविल अपील, नगरीय निकाय एवं अन्य समस्त समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा जिला न्यायालय शहडोल एवं तहसील सिविल न्यायालय ब्योहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में कुल 23 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है । नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के चोरी से संबंधित प्रकरणों एवं नगरीय निकायों के संपत्तिकर, जलकर से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेेतु शासन द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है ।