दिल्ली में 11 सितंबर, शुक्रवार को सरकारी दफ्तरों के साथ कई सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। यह फैसला राजधानी में होने वाले BRICS Summit 2026 को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद रखने की बात कही गई है।
BRICS Summit के चलते लिया गया फैसला
दिल्ली में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को देखते हुए 11 सितंबर को सरकारी कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों के अलावा स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी इस दिन अवकाश रहेगा।
दिल्ली वालों को मिलेगा लंबा वीकेंड
11 सितंबर को शुक्रवार है। इसके बाद 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार तीन दिन का वीकेंड बन जाएगा।
हालांकि, निजी कंपनियों, निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 11 सितंबर की छुट्टी लागू होगी या नहीं, इसे लेकर इस आदेश से पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसलिए इन संस्थानों से जुड़े लोगों को अपने संस्थान की ओर से जारी अलग-अलग नोटिस या सर्कुलर जरूर देखना चाहिए।
12-13 सितंबर को होगा BRICS Summit
BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, विकास, वैश्विक चुनौतियों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
BRICS दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण समूह है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है।
चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है भारत
भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार BRICS की अध्यक्षता संभाली। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में BRICS की अध्यक्षता कर चुका है।
वर्ष 2026 BRICS के लिए भी खास है, क्योंकि संगठन इस साल अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है।
Delhi Holiday 11 September: किन संस्थानों पर लागू होगा आदेश?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर का आदेश मुख्य रूप से इन संस्थानों के लिए है:
- दिल्ली के सरकारी कार्यालय
- स्वायत्त संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- आदेश के दायरे में आने वाले अन्य सरकारी संस्थान
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निजी स्कूल, निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय और निजी कार्यालयों की छुट्टी को लेकर संबंधित संस्थान का आधिकारिक नोटिस देखना जरूरी होगा।








