• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Tuesday, November 3, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home पंचायत

VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम

VB-G RAM G: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
2 November 2026
in पंचायत, भारत
0
VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम - Panchayati Times

Share on FacebookShare on Twitter
VB-G RAM G: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

इन नियमों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा शिकायतों की जांच, डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन निगरानी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक बनेगी शिकायत निवारण व्यवस्था

वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच कराने और समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

वहीं, जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई हो और डिजिटल माध्यम से उनकी प्रगति पर नजर रखी जाए।

ऑनलाइन से लेकर हेल्पलाइन तक, शिकायत दर्ज कराने के कई विकल्प

नए नियमों के तहत योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए नागरिकों को कई विकल्प दिए गए हैं।

  • संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराना।
  • डिलीवरी प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत भेजना।
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करना।
  • टेलीफोन, निर्धारित हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करना।

नियमों के मुताबिक, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों को उसी दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। किसी कारण से ऐसा संभव नहीं होने पर अगले कार्य दिवस तक पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को पावती दी जाएगी। इसमें शिकायत की पंजीकरण संख्या, प्राप्ति की तारीख और संबंधित अधिकारी का पदनाम दर्ज होगा।

खास बात यह है कि शिकायत के प्रारूप, भाषा या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर अधिकारी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। इससे ग्रामीण नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान होगी।

7 दिनों में जांच और 15 दिनों में शिकायत का समाधान जरूरी

शिकायत निवारण नियम, 2026 में मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है।

नियमों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद नामित अधिकारी को उसकी जांच 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। जांच के दौरान अधिकारी संबंधित विभागों, कर्मचारियों और प्राधिकारियों से जरूरी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग सकते हैं।

जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जा सकती है।

जांच पूरी होने के बाद अधिकारी को निष्कर्ष दर्ज करने और जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक शिकायत का अंतिम निवारण उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

कार्रवाई पूरी होने के बाद जांच के निष्कर्ष और समाधान का विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑफलाइन शिकायत करने वालों को भौतिक माध्यम से भी परिणाम की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

डिजिटल ट्रैकिंग से शिकायतों पर रहेगी नजर

नए नियमों में शिकायतों की शुरुआत से लेकर अंतिम समाधान तक डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई है। निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिकायत का पंजीकरण, जांच की स्थिति, निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का विवरण दर्ज होगा।

इस व्यवस्था से अधिकारी स्तर पर लंबित मामलों की पहचान करना और शिकायतों के निपटारे की निगरानी करना आसान होगा।

यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित 15 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो उसे राज्य सरकार की शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत अगले उच्च स्तर के अधिकारी या प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। उच्च स्तर पर संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शिकायत का अंतिम समाधान होने तक उसकी डिजिटल निगरानी जारी रहेगी।

शिकायत निवारण के आदेश के खिलाफ अपील का भी अधिकार

वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 में अपील की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारित आदेशों से असंतुष्ट व्यक्ति अपील कर सकता है।

ऐसी अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दायर और निस्तारित की जाएगी।

ग्रामीण परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

सरकार की ओर से अधिसूचित ये नियम वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करते हैं। ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, शिकायतों का अनिवार्य पंजीकरण करने और निपटारे की समय-सीमा निर्धारित करने से प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा तथा निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर मामले को उच्च स्तर पर भेजने का प्रावधान ग्रामीण नागरिकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाएगा।

यह भी पढ़ें: गेहूं की बुवाई कब करें? जानें 1-15 नवंबर का सही समय और 17 उन्नत किस्में

कुल मिलाकर, नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले अधिकारों और पात्रता से जुड़े मामलों में शिकायतों की अनदेखी न हो और प्रत्येक शिकायत पर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की जाए।

Tags: VB-G RAM Gग्रामीण विकास मंत्रालय
Previous Post

गेहूं की बुवाई कब करें? जानें 1-15 नवंबर का सही समय और 17 उन्नत किस्में

Next Post

Gold Rate Today: धनतेरस से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, एक दिन में हजारों रुपये गिरे दाम

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU - Panchayati Times
भारत

बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU

3 November 2026
दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश - Panchayti Times
भारत

दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश

3 November 2026
भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया - Panchayati Times
भारत

भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया

3 November 2026
PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा - Panchayati Times
कृषि समाचार

PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, ऐसे चेक करें स्टेटस 

30 October 2026
अमित शाह की अध्यक्षता में NCDC की 93वीं बैठक, ₹3.5 लाख करोड़ वितरण का लक्ष्य - Panchayati Times
कृषि समाचार

अमित शाह की अध्यक्षता में NCDC की 93वीं बैठक, ₹3.5 लाख करोड़ वितरण का लक्ष्य

29 October 2026
MLC चुनाव परिणाम: चार राज्यों की 28 सीटों पर कौन जीता? देखें पूरी विजेता सूची - Panchayati Times
भारत

MLC चुनाव परिणाम: चार राज्यों की 28 सीटों पर कौन जीता? देखें पूरी विजेता सूची

29 October 2026
Next Post
Gold Rate Today: धनतेरस से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, एक दिन में हजारों रुपये गिरे दाम - Panchayati Times

Gold Rate Today: धनतेरस से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, एक दिन में हजारों रुपये गिरे दाम

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (246)
  • खेल (606)
  • जुर्म (350)
  • दुनिया (361)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (141)
  • पंचायत (335)
  • बिज़नेस (312)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,856)
  • मनोरंजन (326)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,171)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (208)
  • स्वास्थ्य (101)

Recent News

SSC Exam Dates 2026: नवंबर में CGEPT, टाइपिंग टेस्ट और SI पेपर-2 की परीक्षा, पूरा शेड्यूल जारी - Panchayati Times

SSC Exam Dates 2026: नवंबर में CGEPT, टाइपिंग टेस्ट और SI पेपर-2 की परीक्षा, पूरा शेड्यूल जारी

3 November 2026
बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU - Panchayati Times

बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU

3 November 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved