महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देशभर में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
सरकार का मानना है कि तय मासिक आय मिलने से महिलाएं अपने दैनिक खर्च, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले खुद ले सकेंगी। इसी सोच के साथ योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसमें 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि शेष 1000 रुपये सरकार द्वारा सेविंग के तौर पर आरडी या एफडी में जमा किए जाते हैं। इससे महिलाओं को भविष्य के लिए ब्याज सहित एक सुरक्षित राशि भी मिल सकेगी।
कौन कर सकता है आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए और वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो। पहले आय सीमा 1 लाख रुपये सालाना तय की गई थी, लेकिन अब कुछ श्रेणियों में इसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इस योजना का फायदा उठा सकती हैं।

आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। आवेदन से पहले परिवार पहचान पत्र (PPP) का अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए आय और पारिवारिक विवरण का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन शुरू होने पर राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पीपीपी नंबर, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण, बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। विवाहित महिलाओं को पति से संबंधित निवास की जानकारी भी देनी होगी।
योजना में किए गए अहम बदलाव
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना में कई नए बदलावों की घोषणा की है। अब 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा निपुण योजना से जुड़ी महिलाएं और कुपोषण या एनीमिया की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी 2100 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी महिला का असामयिक निधन हो जाता है, तो जमा की गई डिपॉजिट राशि सीधे और बिना देरी के नामांकित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी।
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लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा मान रही है, जिससे वे भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन सकें।









