दिल्ली की अदालतों में 13 दिसंबर 2025 (दूसरा शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने यह निर्णय उस अधिसूचना के बाद लिया है, जिसे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल ने 24 नवंबर 2025 को जारी किया था। इस अधिसूचना के अनुसार 13 दिसंबर को जिलों की सभी अधीनस्थ अदालतों में नियमित न्यायिक कार्यवाही चलेगी।
नई तिथि के अनुसार, अब नेशनल लोक अदालत 10 जनवरी 2026 (दूसरा शनिवार) को दिल्ली की सभी जिला अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी। इनमें तिस हज़ारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। लोक अदालत में सभी तरह के दीवानी और आपराधिक समझौतापयोगी मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। हालांकि, तलाक संबंधी मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

अन्य न्यायिक मंचों पर भी होगा आयोजन
जिला अदालतों के अलावा नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs), स्थायी लोक अदालतों, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में भी इसी दिन होगा।
मुकदमों के निस्तारण के लिए क्या करें पक्षकार?
डीएसएलएसए ने सभी अदालतों, मंचों, ट्रिब्यूनलों और अन्य संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे पक्षकारों को नई तिथि की सूचना समय रहते पहुंचाएं।
- जिन मामलों की सुनवाई संबंधित अदालतों या मंचों पर लंबित है, उनमें पक्षकार लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं।
- प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए इच्छुक व्यक्ति सीधे डीएसएलएसए कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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इस संबंध में आदेश डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी किया गया है।









