राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंचने लगा है। धुंध और स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब तक जिन गाड़ियों को प्रदूषण नियमों में कुछ राहत मिलती थी, वे भी इस दायरे से बाहर नहीं रहेंगी।
अगर आप दिल्ली में सीएनजी वाहन चलाते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें। यदि आपके पास यह नहीं हुआ, तो सीएनजी स्टेशन पर गैस नहीं मिलेगी और आपको बिना रिफ्यूलिंग के लौटना पड़ सकता है।
PUC सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य
दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में केवल उन्हीं वाहनों को सीएनजी दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इस संबंध में इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है।
IGL ने स्पष्ट किया है कि रिफ्यूलिंग के समय यदि कोई वाहन चालक वैध PUC सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे सीएनजी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना PUC अपडेट करा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम दिल्ली की बिगड़ती हवा को नियंत्रित करने की दिशा में जरूरी है।
बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी सख्त नजर
यह पहली बार है जब सीएनजी वाहनों के लिए भी इतने कड़े नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार BS-VI मानक से नीचे की कोई भी गाड़ी—चाहे वह पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती हो—अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगी। यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड निजी वाहनों पर भी लागू होगा।
हालांकि 17 दिसंबर तक वाहन चालकों को एक दिन की अस्थायी छूट दी गई थी, लेकिन इसके बाद नियम पूरी तरह प्रभावी हो गए हैं। एनसीआर के अन्य शहरों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए गए हैं।
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दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। ऐसे में दिल्ली आने या शहर में वाहन चलाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज, खासकर PUC सर्टिफिकेट, जांच लेना अब बेहद जरूरी हो गया है।









