• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, June 6, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home जुर्म

ट्विशा शर्मा केस: मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की

भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश कर दी है.

Gautam Rishi by Gautam Rishi
22 May 2026
in जुर्म, राज्यों से
0
ट्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर - Panchayati Times

Share on FacebookShare on Twitter

भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश कर दी है. इस कदम के बाद मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी के दायरे में आने की तैयारी में है.

मृतका के परिजनों ने शुरुआत से ही निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. परिवार का आरोप था कि मामले में प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी के कारण स्थानीय स्तर पर जांच प्रभावित हो सकती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि साक्ष्यों को छिपाने और मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई. इसी आधार पर CBI जांच की मांग लगातार की जा रही थी.

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह मामला भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 133/2026 से जुड़ा है. केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया है.

सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि मामले की गंभीरता और लगाए गए आरोपों को देखते हुए जांच CBI को सौंपने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार ने CBI को मध्य प्रदेश में जांच करने की अनुमति दे दी है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि CBI केवल मुख्य अपराध ही नहीं, बल्कि मामले से जुड़े संभावित षड्यंत्र, दुष्प्रेरण और अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच करेगी.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव 2026: 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान 

ट्विशा शर्मा के परिजनों का कहना है कि उन्हें अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है और वे चाहते हैं कि मामले में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. वहीं, इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गया है।

Tags: CBICBI जांचट्विशा शर्माट्विशा शर्मा केसमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश सरकार
Previous Post

राज्यसभा चुनाव 2026: 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान 

Next Post

उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज - Panchayati Times
जुर्म

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज

5 June 2026
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा - Panchayati Times
भारत

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा

5 June 2026
पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी की पार्टी TMC में होने जा रही बड़ी टूट - Panchayati Times
राज्यों से

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी की पार्टी TMC में होने जा रही बड़ी टूट

3 June 2026
महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय - Panchayati Times
कृषि समाचार

महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय

2 June 2026
भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत - Panchayati Times
जुर्म

भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत

2 June 2026
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर ओपी राजभर का आया बड़ा बयान - Panchayati Times
पंचायत

यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर ओपी राजभर का आया बड़ा बयान

1 June 2026
Next Post
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत - Panchayati Times

उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (38)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (222)
  • खेल (544)
  • जुर्म (324)
  • दुनिया (334)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (136)
  • पंचायत (290)
  • बिज़नेस (262)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,686)
  • मनोरंजन (292)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,072)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (161)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज - Panchayati Times

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज

5 June 2026
RBI ने रेपो रेट रखा बरकरार, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव - Panchayati Times

RBI ने रेपो रेट रखा बरकरार, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव

5 June 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved