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चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

यादव को झारखंड के देवघर, दुमका, चाईबासा और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से नकदी निकालने से संबंधित पांच चारा घोटाले के मामलों में सजा सुनाई गई थी।

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
18 August 2023
in जुर्म
0
लालू प्रसाद यादव की जमानत को CBI ने SC में दी चुनौती

lalu

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में लालू की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है, जिसमें यादव को उस मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

यादव को झारखंड के देवघर, दुमका, चाईबासा और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से नकदी निकालने से संबंधित पांच चारा घोटाले के मामलों में सजा सुनाई गई थी।

देवघर कोषागार मामला देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये की गलत निकासी से संबंधित है। लालू यादव, जिन्हें इस मामले में साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी, फिलहाल कमजोरी के कारण अस्थायी तौर पर जेल से रिहा हो गए हैं।

74 वर्षीय यादव वर्तमान में चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण अस्थायी रूप से जमानत पर बाहर हैं। डोरंडा कोषागार द्वारा 139 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी सहित पांचवें चारा घोटाला मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल की जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यादव को पिछले साल 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी. 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले में उन्हें पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

Tags: BiharCBIDoranda Treasury caseFodder ScamJharkhandJharkhand High CourtLalu Prasad YadavLalu Prasad Yadav bailSupreme Court
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