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उत्तर प्रदेश: पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में आजम खान दोषी करार

आजम खान पर धारा 171 जी और धारा 505 (1) बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया गया.

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
15 July 2023
in भारत
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उत्तर प्रदेश: पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में आजम खान दोषी करार
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समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर “अपमानजनक टिप्पणी” करने के लिए दोषी ठहराया गया है और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

आजम खान पर धारा 171 जी और धारा 505 (1) बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया गया. भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर के शहजादनगर थाने में केस दर्ज किया गया है. आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. यह मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था। आजम खान तब सपा-बसपा गठबंधन से लोकसभा उम्मीदवार थे।

इससे पहले, रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने कहा कि उन्हें लखनऊ में सुरक्षा मुख्यालय से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि रामपुर से 10 बार के विधायक खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि आदेश के अनुपालन में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। सिंह ने कहा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत, खान को तीन बंदूकधारी और सुरक्षाकर्मी दिए गए थे जो चौबीसों घंटे उनके आवास पर तैनात रहते थे। उन्होंने कहा, सभी सुरक्षाकर्मियों (आजम के साथ तैनात) को रामपुर में पुलिस लाइन में वापस बुला लिया गया है।

खान ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10वीं बार जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था. अक्टूबर 2022 में, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की, जिसके एक दिन बाद एक अदालत ने उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई।

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