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एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश की तारीख से 9 साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा: एनएमसी नया नियम

नए जारी GMER-23 में, NMC ने कहा है कि NEET UG मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य परामर्श होगा।

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
12 June 2023
in भारत, स्वास्थ्य
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एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश की तारीख से 9 साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा: एनएमसी नया नियम
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 12 जून को एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए नए नियम – स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023, या GMER-23 जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश की तारीख से नौ साल के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है। एनएमसी छात्रों को एमबीबीएस कार्यक्रम के पहले वर्ष को उत्तीर्ण करने के लिए केवल चार प्रयासों की अनुमति देगा।

नए जारी GMER-23 में, NMC ने कहा है कि NEET UG मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य परामर्श होगा।

एनएमसी ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा, “किसी भी परिस्थिति में, छात्र को प्रथम वर्ष (एमबीबीएस) के लिए चार से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से नौ साल बाद किसी भी छात्र को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम, 2021 के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा (जीएमई) कार्यक्रम में भर्ती हुए छात्र को तब तक अपना स्नातक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूरी नहीं कर लेता।

राजपत्र में कहा गया है, “मौजूदा नियमों या एनएमसी के अन्य नियमों में कही गई किसी भी बात के पूर्वाग्रह के बिना, नीट यूजी की योग्यता सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श होगा।”

काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगी, बशर्ते कॉमन काउंसलिंग में कई राउंड हो सकते हैं, जैसा कि आवश्यक हो सकता है। अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) सामान्य परामर्श के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा, और धारा 17 के तहत नामित प्राधिकारी प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप परामर्श आयोजित करेगा।

सरकार काउंसलिंग के लिए एक नामित प्राधिकरण नियुक्त करेगी और सभी स्नातक सीटों के लिए अपनी एजेंसी और पद्धति तय करेगी और अधिसूचित करेगी। नियमों में कहा गया है कि कोई भी चिकित्सा संस्थान इन नियमों के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को जीएमई पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

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Tags: MBBS CourseMBBS studentsMedical studentsNEET UG 2023 merit listNEET UG merit listNEET UG Result 2023NMC new regulations
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