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ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, शीर्ष अदालत से एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति न देने का किया आग्रह

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
3 August 2023
in भारत
0
ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, शीर्ष अदालत से एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति न देने का किया आग्रह
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अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगी।

इस मामले का उल्लेख वकील निज़ाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया था, जो अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे और तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिन भर खड़े रहे थे। पाशा ने कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एक एसएलपी दायर की है। मैंने एक ईमेल भेजा है (तत्काल सुनवाई की मांग)। उन्हें सर्वेक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ने दें…” सीजेआई ने कहा, ”मैं तुरंत ईमेल देखूंगा.”

इससे पहले दिन में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला तब तक सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी। एएसआई द्वारा 4 अगस्त को सर्वेक्षण शुरू करने की उम्मीद है।

एचसी ने अपने फैसले में कहा, “कमीशन का मुद्दा स्वीकार्य है। वाराणसी कोर्ट ने उचित ठहराया। न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है।”

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