Jaipur News: जयपुर की एक अदालत ने बुधवार को दो कांग्रेस विधायकों और सात अन्य लोगों को 11 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम करने के मामले में एक साल की सजा सुनाई है।
जयपुर की अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट-19, परीक्षा डिठा ने सभी नौ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं, जिसमें धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग या नौवहन की रेखा में खतरा या बाधा) शामिल है, के तहत दोषी ठहराया।
बता दें कि, यह घटना 13 अगस्त 2014 को हुई थी, जब छात्र नेताओं ने जयपुर के जेएलएन मार्ग पर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर लगभग 20 मिनट तक सड़क जाम किया था।
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दोषियों में मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, ड्रोन यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं। भाकर और यादव वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं, जबकि चौधरी ने 2023 में जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे।
मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को एक साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3,200 का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने यह जानकारी दी।