उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 पेश किया। विधानसभा सदन में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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बताते चलें कि अगर यूसीसी (UCC) विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया तो इस पर कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें 400 से ज्यादा धाराएं शामिल की गई हैं। जिसमें पारंपरिक रीति रिवाज भी हैं।
लागू होंगे ये नियम
- यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
- लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय हो सकती है।
- लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
- इसके अलावा लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी।
- विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, नहीं होने पर किसी भी सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।
- मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा।
- पति-पत्नी के बीच अगर विवाद होता है तो बच्चों का संरक्षण दादा-दादी को मिल सकता है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम होगा।
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू होना। जिसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे।