खबरों की दुनिया से आए दिन हमारे पास ऐसी-ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं जिनसे दिमाग भन्ना जाता है। अब एक ऐसी ही खबर आ रही है बिहार से..जी हां, बिहार के वैशाली में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है।
बिहार के शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने अपनी उदारता दिखाते हुए एक ऐसा कारनामा किया है जिसके चर्चे हर ओर हैं। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार, बिहार शिक्षा विभाग ने एक मेल (पुरुष) टीचर को मैटरनिटी लीव दे दी और वो मेल टीचर भी मजे से छुट्टियां एंजॉय करता रहा।
मतलब कि, अभी तक वैज्ञानिक भी ऐसी कोई खोज नहीं कर पाए जिससे कि बायोलॉजिकल ऑर्डर में बदलाव हो सके और पुरुष मां होने का सुख भोग सके। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने ये चमत्कार करके दिखा दिया।
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क्या है पूरा मामला?
मामला बिहार के वैशाली जिले के महुआ ब्लॉक में हसनपुर उच्च माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है। जहां के टीचर जीतेंद्र कुमार मैटरनिटी लीव पर थे। सरकारी पोर्टल ई शिक्षा से जब ये बात सामने आई तो हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे।
वहीं, बिहार शिक्षा विभाग ने भी इसे टेक्नीकल एरर बताते हुए कहा कि, मेल टीचर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो मैटरनिटी लीव ऑप्शन पर क्लिक हो गया होगा।
क्या होती है मैटरनिटी लीव (Maternity Leave)?
मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) वह अवकाश है जो कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल के लिए दिया जाता है। यह महिला कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है। भारत में, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act) के तहत महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है।
मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) पुरुषों को नहीं मिलती है। हालांकि, हाल के वर्षों में पुरुषों को पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहयोग देने के उद्देश्य से पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का प्रावधान किया गया है।
मैटरनिटी लीव और पितृत्व अवकाश का अंतर
मैटरनिटी लीव
- यह केवल महिलाओं को दिया जाता है।
- इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान और बाद में मां की देखभाल और स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति है।
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- यह पुरुषों को दिया जाता है।
- इसका उद्देश्य पिता को परिवार के साथ समय बिताने और नवजात शिशु की देखभाल में मदद करने के लिए समय देना है।
अवकाश की अवधि
गर्भवती महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह (6.5 महीने) का भुगतान अवकाश मिलता है। इसमें से 8 सप्ताह प्रसव से पहले और 18 सप्ताह प्रसव के बाद लिए जा सकते हैं। तीसरे बच्चे के जन्म के लिए यह अवकाश 12 सप्ताह तक सीमित है।
पात्रता (Eligibility)
वह महिला कर्मचारी जो किसी कंपनी में कम से कम 80 दिन काम कर चुकी है, मैटरनिटी लीव की पात्र होती है।
यह सुविधा स्थायी, अस्थायी, या अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होती है।
आय का भुगतान
अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को उसके वेतन का पूरा भुगतान मिलता है। यह कंपनी की जिम्मेदारी है।