केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से ग्रुप C और ग्रुप B के उन नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। बोनस की गणना 7,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के आधार पर की जाएगी। इस हिसाब से पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक का बोनस मिल सकता है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में इस संबंध में जानकारी दी। आदेश के अनुसार, बोनस के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई है। हालांकि, वास्तविक बोनस राशि कर्मचारी के औसत मासिक वेतन और लागू पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस?
एड-हॉक बोनस की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए मासिक वेतन की अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये निर्धारित है। जिन पात्र कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इस सीमा के बराबर या इससे अधिक है, उन्हें अधिकतम 6,908 रुपये मिल सकते हैं। वहीं, जिनका औसत मासिक वेतन 7,000 रुपये से कम है, उनकी बोनस राशि भी उसी अनुपात में कम होगी।
किन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
सरकार की इस घोषणा के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित कर्मचारी पात्र हो सकते हैं:
- ग्रुप C कर्मचारी: ऐसे पात्र कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
- ग्रुप B के नॉन-गजेटेड कर्मचारी: इस श्रेणी के वे कर्मचारी शामिल हैं, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पात्र कर्मी: संबंधित नियमों के तहत आने वाले कर्मियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
- सशस्त्र बलों के पात्र कर्मी: आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र कर्मी बोनस के दायरे में शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के अंतर्गत आने वाले और किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया योजना का लाभ नहीं लेने वाले पात्र कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
ग्रुप B के सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
ग्रुप B में गजेटेड और नॉन-गजेटेड, दोनों तरह के कर्मचारी होते हैं। सरकार की इस घोषणा में ग्रुप B के केवल पात्र नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को शामिल किया गया है। वहीं, ग्रुप A और ग्रुप B के गजेटेड अधिकारियों को इस एड-हॉक बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या है नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड एड-हॉक बोनस?
नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एक ऐसी भुगतान व्यवस्था है, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को किसी विशेष प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना से बाहर होने के बावजूद निर्धारित शर्तों के आधार पर बोनस दिया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित यह बोनस पात्रता, वेतन सीमा और संबंधित सरकारी आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार मिलेगा।
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कर्मचारियों के लिए जरूरी बात
कर्मचारियों को अपनी पात्रता और बोनस की सही राशि जानने के लिए संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश तथा अपने कार्यालय से जारी निर्देशों की जांच करनी चाहिए। केवल पदनाम के आधार पर बोनस की पात्रता तय नहीं होती; कर्मचारी की सेवा संबंधी स्थिति और लागू नियम भी महत्वपूर्ण हैं।









