यूपी पुलिस भर्ती: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा को लेकर तीन वर्ष की विशेष छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय से कुल 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह छूट एक बार के लिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है।
सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय पूरी तरह से अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2025 की सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को तीन वर्ष का शिथिलीकरण दिया गया है। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 के तहत प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित भाजपा के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। अब सरकार के इस फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है।
यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर रोक, बढ़ा तनाव
राज्य सरकार के इस कदम को युवाओं के हित में एक अहम निर्णय माना जा रहा है, जिससे पुलिस बल को नई ऊर्जा और योग्य मानव संसाधन मिलने की उम्मीद है।









