उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है।
डिजिटल माध्यम जैसे X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेट/वीडियो/ट्विट/पोस्ट/रील्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी।
सूचीबद्धता के लिये X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर/फालोअर्स के आधार पर 04 श्रेणीयों में बांटा गया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक/इन्फ्लूएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रु० 5.00 लाख, 4.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रु० 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख एवं 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
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फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एजेंसी/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिये।