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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर दो दिन के लिए लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने को कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए।

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
24 July 2023
in भारत
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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर दो दिन के लिए लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने को कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण पर बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। यह बात एएसआई द्वारा सोमवार सुबह परिसर का सर्वेक्षण शुरू किए जाने के बाद आई है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। पीठ ने मुस्लिम पक्ष से इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाने को भी कहा।

शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, से एएसआई टीम को सूचित करने के लिए कहा कि साइट पर कोई “आक्रामक कार्य” या खुदाई नहीं होनी चाहिए। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने दलील दी कि एक भी ईंट नहीं हटाई गई है और न ही इसे हटाने की योजना है। उन्होंने कहा, “अभी जो चल रहा है वह माप, फोटोग्राफी और रडार है, जो संरचना को प्रभावित नहीं करेगा।”

इससे पहले शुक्रवार, 21 जुलाई को, वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को “विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया था – जिसमें खुदाई भी शामिल है, जहां भी आवश्यक हो – यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक मंदिर मौजूद था।

मस्जिद का “वज़ूखाना” (मुस्लिम भक्तों के लिए अनुष्ठान करने के लिए एक छोटा जलाशय), जहां हिंदू वादियों द्वारा “शिवलिंग” होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, परिसर में उस स्थान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद, सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा।

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Tags: ASIexcavationGyanvapi mosquegyanvapi mosque surveyno excavationsSupreme CourtSupreme Court on Gyanvapi mosque
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