बिहार सरकार ने किसानों के लिए डीज़ल अनुदान से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी कर दी है। किसानों को डीजल अनुदान के लिए 22 जुलाई से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ अब सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी।
योजना का लाभ
किसानों को डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर, खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए प्रति एकड़ / प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान का लाभ। धान का बीचड़ा तथा जूट फसल की अधिकतम दो बार सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा।
दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये का लाभ मिलेगा। परिवार के केवल एक किसान को 8 एकड़ की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ देय होगा। डीजल अनुदान का लाभ रैयत / गैर रैयत सभी श्रेणी के किसानों को देय होगा।
दिशा-निर्देश
आवेदन करते समय रैयत किसान को लगान रसीद अपलोड करना आवश्यक है।
दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के लिए जरुरी सूचना:
वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति में से किसी एक के द्वारा या कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। केवल वैसे ही किसान आवेदन करें जो डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं, इसकी जांच कृषि समन्वयक के द्वारा की जाएगी।
अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल खरीदने पर प्राप्त डिजिटल वाउचर / रसीद जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक हो, मान्य होगा। अगर पेट्रोल पम्प द्वारा अंतिम 10 अंक उपलब्ध नहीं कराया जाता हो तो किसान पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। किसानों को डीजल क्रय का मूल अभिश्रव सत्यापन के समय कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य है।
https://twitter.com/IPRD_Bihar/status/1683010072916684802
राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्प से डीजल खरीदने पर अनुदान का लाभ नहीं दिया जायेगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीजल पावती रसीद पर किसान का दस्तखत या अंगूठे का निशान होना आवश्यक है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठे का निशान होने पर उसे कृषि समन्वयक से सत्यापित कराकर ही आवेदन करें।
सिंचाई के लिए डीजल की खरीद दिनांक 30.10.2023 तक होनी चाहिए तभी यह मान्य होगा। डीजल अनुदान का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को दिया जायेगा। छोटे-मोटे त्रुटियों के कारण यदि आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाता है तो किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।