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महादेव ऐप: जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में भूपेश बघेल का नाम लिया

आरोपपत्र में बताया गया है कि दास को 25 अक्टूबर, 2023 को सोनी द्वारा दुबई बुलाया गया था और उन्हें बघेल तक पहुंचाने के लिए नकदी उपलब्ध कराई गई थी।

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
6 January 2024
in भारत
0
Bhupesh Baghel

Mahadev App

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एक महत्वपूर्ण विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 जनवरी, 2024 को दायर एक पूरक आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल का नाम लिया है।
आरोप पत्र महादेव ऐप के प्रमोटरों से लगभग ₹ 508 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप से संबंधित है।

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, महादेव ऐप के प्रमोटर और आरोपी सुभम सोनी ने जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए।

आरोप पत्र में सुभम सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ ​​अतुल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव और असीम दास सहित कई अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

पूरक आरोप पत्र 1 जनवरी, 2024 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया था।

ईडी के अनुसार, असीम दास ने अपने बयान में खुलासा किया कि महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमुख व्यक्ति सुभम सोनी ने उन्हें भूपेश बघेल को पर्याप्त मात्रा में नकदी पहुंचाने का निर्देश दिया था।

आरोपपत्र में बताया गया है कि दास को 25 अक्टूबर, 2023 को सोनी द्वारा दुबई बुलाया गया था और उन्हें बघेल तक पहुंचाने के लिए नकदी उपलब्ध कराई गई थी। दास के फोन से बरामद एक वॉयस मैसेज दावों को और मजबूत करता है, जहां सोनी उसे भारत लौटने पर बघेल को 8-10 करोड़ रुपये पहुंचाने का निर्देश देता है।

पूरक आरोपपत्र से पता चलता है कि 2 नवंबर, 2023 को ईडी ने असीम दास को रोका और उनके परिसर से 5.39 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

ईडी के बयानों के अनुसार, यह नकदी कथित तौर पर महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में एक चुनिंदा राजनेता को पहुंचाई जा रही थी। दास ने स्वीकार किया कि उसे सुभम सोनी ने भूपेश बघेल तक नकदी पहुंचाने का काम सौंपा था।

सुभम सोनी के ईमेल पत्राचार और चंद्रभूषण वर्मा सहित अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि भीम सिंह यादव ने “लाइजनिंग मनी” के भुगतान में महादेव ऑनलाइन बुक के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया।

“संपर्क धन” की डिलीवरी में भीम सिंह यादव की संलिप्तता का खुलासा पहले चंद्रभूषण वर्मा ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में किया था।

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