दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित था। कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी 2025) को अपना फैसला सुनाया, जबकि सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी।
सज्जन कुमार पर क्या हैं आरोप?
कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिनमें धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे में सशस्त्र हमला), 149 (गिरोह के साथ अपराध), 302 (हत्या), 308 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 395 (लूट), 397 (दंगों में जान से मारने की कोशिश), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 436 (आग लगाना) और 440 (संपत्ति का नुकसान) शामिल हैं।
विशेष जांच दल (SIT) ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने एक भीड़ का नेतृत्व किया और उसके उकसाने पर यह भीड़ जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया। इसके अलावा, उन्होंने पीड़ितों के घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और लूट लिया।
सज्जन कुमार ने आरोपों से किया था इनकार
सज्जन कुमार ने कोर्ट में अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि उनका नाम शुरू से ही मामले में नहीं था और यह आरोप 16 साल बाद गवाह द्वारा लगाए गए थे।
31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील ने यह दलील दी थी कि गवाह ने 16 साल बाद उनका नाम लिया, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि पीड़ित ने जब सज्जन कुमार को पहचाना, तब उसने अपने बयान में उनका नाम लिया।
दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार को मिल चुकी है सजा
सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस मामले में उन्हें सजा 2018 में सुनाई गई थी।
यह मामला 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के तहत सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे कई मामलों में से एक है। 1984 के दंगे भारत की इतिहास की एक काला अध्याय हैं, जब सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा और हत्या की घटनाएं हुईं।
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सज्जन कुमार का दोषी करार होना सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 18 फरवरी को होने वाली सजा पर बहस इस मामले का अगला महत्वपूर्ण मोड़ होगा।