• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, June 27, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home जुर्म

1984 सिख दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
12 February 2025
in जुर्म, भारत
0
1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा - Panchayati Times

1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा

Share on FacebookShare on Twitter

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित था। कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी 2025) को अपना फैसला सुनाया, जबकि सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी।

सज्जन कुमार पर क्या हैं आरोप?

कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिनमें धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे में सशस्त्र हमला), 149 (गिरोह के साथ अपराध), 302 (हत्या), 308 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 395 (लूट), 397 (दंगों में जान से मारने की कोशिश), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 436 (आग लगाना) और 440 (संपत्ति का नुकसान) शामिल हैं।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा में दोषी करार - Panchayati Times

विशेष जांच दल (SIT) ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने एक भीड़ का नेतृत्व किया और उसके उकसाने पर यह भीड़ जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया। इसके अलावा, उन्होंने पीड़ितों के घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और लूट लिया।

सज्जन कुमार ने आरोपों से किया था इनकार

सज्जन कुमार ने कोर्ट में अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि उनका नाम शुरू से ही मामले में नहीं था और यह आरोप 16 साल बाद गवाह द्वारा लगाए गए थे।

31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील ने यह दलील दी थी कि गवाह ने 16 साल बाद उनका नाम लिया, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि पीड़ित ने जब सज्जन कुमार को पहचाना, तब उसने अपने बयान में उनका नाम लिया।

दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार को मिल चुकी है सजा

सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस मामले में उन्हें सजा 2018 में सुनाई गई थी।

यह मामला 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के तहत सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे कई मामलों में से एक है। 1984 के दंगे भारत की इतिहास की एक काला अध्याय हैं, जब सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा और हत्या की घटनाएं हुईं।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी का विमान पेरिस यात्रा के दौरान पाकिस्तान में इतनी देर रहा

सज्जन कुमार का दोषी करार होना सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 18 फरवरी को होने वाली सजा पर बहस इस मामले का अगला महत्वपूर्ण मोड़ होगा।

Tags: 1984 सिख दंगाकांग्रेस नेता सज्जन कुमारसज्जन कुमारसिख दंगा
Previous Post

पीएम मोदी का विमान पेरिस यात्रा के दौरान पाकिस्तान में इतनी देर रहा

Next Post

New Income Tax Bill: 63 साल बाद बदले जा रहे इनकम टैक्स बिल में होंगे ये बदलाव, आम जनता पर क्या असर?

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े वित्तीय नियम, जानिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा असर? - Panchayati Times
बिज़नेस

1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े वित्तीय नियम, जानिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा असर?

26 June 2026
ऑपरेशन सिंदूर के 6 अमर वीरों को राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज होंगे शहीदों के नाम - Panchayati Times
भारत

ऑपरेशन सिंदूर के 6 अमर वीरों को राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज होंगे शहीदों के नाम

26 June 2026
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा - Panchayati Times
भारत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा 

26 June 2026
Pune Murder Case: आरोपी सिया ने बताई मंगेतर केतन की हत्या करने की वजह - Panchayati Times
जुर्म

Pune Murder Case: आरोपी सिया ने बताई मंगेतर केतन की हत्या करने की वजह

26 June 2026
यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल: नई टीम का हुआ ऐलान - Panchayati Times
भारत

यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल: नई टीम का हुआ ऐलान 

25 June 2026
राशन व्यवस्था में होने जा बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी किया मसौदा - Panchayati Times
भारत

राशन व्यवस्था में होने जा बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी किया मसौदा

24 June 2026
Next Post
New tax bill will be presented today understand it easily in 10 points

New Income Tax Bill: 63 साल बाद बदले जा रहे इनकम टैक्स बिल में होंगे ये बदलाव, आम जनता पर क्या असर?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (38)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (224)
  • खेल (552)
  • जुर्म (328)
  • दुनिया (342)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (136)
  • पंचायत (295)
  • बिज़नेस (273)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,712)
  • मनोरंजन (301)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,087)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (171)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

Welcome To The Jungle Box Office Collection: पहले दिन हुई धमाकेदार शुरुआत - Panchayati Times

Welcome To The Jungle Box Office Collection: पहले दिन हुई धमाकेदार शुरुआत

26 June 2026
1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े वित्तीय नियम, जानिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा असर? - Panchayati Times

1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े वित्तीय नियम, जानिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा असर?

26 June 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved