दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सोमवार से ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है। एससी ने ये भी आदेश दिया कि सभी स्कूलों में क्लासेज अब ऑनलाइन मोड से चलेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के आला आधिकारियों को भी फरमान सुनाया है कि ग्रैप-4 के तहत सभी पाबंदियों पर तत्काल रूप से अमल किया जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि अगर प्रदूषण लेवल कम भी होता है तो बिना कोर्ट के ग्रैप-4 नहीं हटेगा।
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बता दें कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 400 से ऊपर का AQI स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस कारण सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए ये कदम उठाए हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाने की घोषणा की है, ताकी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़े और प्रदूषण कम हो सके।
AQI के स्तर और श्रेणियां
- 0-50 (अच्छा): वायु की गुणवत्ता स्वस्थ है।
- 51-100 (संतोषजनक): हल्की स्वास्थ्य समस्याएं संवेदनशील लोगों को प्रभावित कर सकती हैं।
- 101-200 (मध्यम): संवेदनशील लोगों को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
- 201-300 (खराब): अस्थमा या सांस संबंधी रोग वाले लोगों के लिए हानिकारक।
- 301-400 (बहुत खराब): स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर।
- 401-500 (गंभीर): सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम, लंबे समय तक संपर्क में रहना खतरनाक।
दिल्ली का वर्तमान AQI (17 नवंबर 2024)
दिल्ली में AQI “गंभीर प्लस” श्रेणी में है, जो 500 से ऊपर पहुंच गया है। यह वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर है। यह स्थिति सांस और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं, पराली जलाना, और निर्माण कार्य हैं।