केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बालासोर ट्रेन त्रासदी में गिरफ्तार तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले इसी साल जुलाई में एक विशेष अदालत ने तीनों आरोपी रेलवे अधिकारियों को उनकी सीबीआई रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
इससे पहले तीनों आरोपियों को 7 जुलाई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में 11 जुलाई को अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी थी.
तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया।
2 जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और इसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे 293 लोगों की मौत हो गई और 1,200 से अधिक घायल हो गए।