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दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित

राजू ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति और उत्पाद शुल्क विभाग सहित 18 विभाग संभाल रहा है, रिश्वत लेता है तो एक उचित उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है।

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
17 October 2023
in भारत
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दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार (17 अक्टूबर) को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

सिसोदिया को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 अक्टूबर) को सीबीआई और ईडी की खिंचाई करते हुए कहा कि वे उत्पाद शुल्क नीति के मामलों में सिसोदिया को “अनिश्चित अवधि” के लिए जेल में नहीं रख सकते।

शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में आप नेता के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।

कड़ी टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा, “आप उसे अनिश्चित काल तक (सलाखों) के पीछे नहीं रख सकते। आप उसे इस तरह पीछे नहीं रख सकते। एक बार किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद, आरोप पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि सिसौदिया के खिलाफ मामले सीआरपीसी की धारा 207 (आरोपी को दस्तावेजों की आपूर्ति) के चरण में हैं और उसके बाद आरोप पर बहस शुरू होगी।

न्यायमूर्ति खन्ना ने राजू से कहा, “आरोप पर बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है और वे कब शुरू होंगी? हमें कल (मंगलवार) तक बताएं।”

घंटे भर चली सुनवाई के दौरान, राजू ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति और उत्पाद शुल्क विभाग सहित 18 विभाग संभाल रहा है, रिश्वत लेता है तो एक उचित उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है।

“बस इस व्यक्ति की भूमिका पर एक नजर डालें। नीति में बदलाव के कारण उपभोक्ताओं को उनके पैसे से वंचित कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश दिखाने के लिए व्हाट्सएप चैट और अन्य संचार हैं,” राजू ने अपने तर्कों को सारांशित करते हुए कहा कि क्यों सिसौदिया जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

राजू ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को दिखाने के लिए और अपने मोबाइल फोन को नष्ट करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, जो जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने कहा, “हाथ मरोड़ने का एक उदाहरण भी था जहां एक थोक व्यापारी को अपना लाइसेंस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि एक फर्म को मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के बावजूद लाइसेंस दिया गया था।”

राजू ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्होंने जांच एजेंसियों को सिसौदिया द्वारा ली गई रिश्वत के बारे में बताया था।

एएसजी ने कहा, ”उन्होंने (अरोड़ा) अपने बयान में कहा है कि उन्होंने पहले सिसौदिया की भूमिका का जिक्र क्यों नहीं किया और कहा कि उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा।”

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