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Home ब्रेकिंग न्यूज़

इस दिवाली Delhi-NCR वाले खूब फोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, SC ने समय भी किया तय

Green crackers in Delhi-NCR: अदालत ने आदेश दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को 18 अक्टूबर से...

Kiran rautela by Kiran rautela
15 October 2025
in ब्रेकिंग न्यूज़, भारत, राज्यों से
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The Supreme Court has allowed the sale and bursting of green crackers in Delhi-NCR.

The Supreme Court has allowed the sale and bursting of green crackers in Delhi-NCR.

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Supreme Court permits of green crackers in Delhi-NCR: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आ गया है। लेकिन ये आदेश लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है। अदालत ने आदेश दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करनी होगी और अदालत में रिपोर्ट जमा करनी होगी। साथ ही जल के नमूने (water sampling) भी लिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें- RBI लाया डिजिटल रुपया e₹..अब बिना इंटरनेट के कर पाएंगे पेमेंट, इन बैंकों से उठा पाएंगे लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ऑफलाइन माध्यम से की जा सकेगी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जो पटाखे बेचे जाएंगे, उन पर QR कोड होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पटाखे फोड़ने का समय भी तय किया गया है। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

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