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Home भारत

NPS Vatsalya Yojana: जानें एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़ी सभी जानकारी

NPS Vatsalya Yojana: भारत सरकार ने बच्चों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना को लांच किया।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
21 September 2024
in भारत
0
NPS Vatsalya Yojana: जानें एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़ी सभी जानकारी - Panchayati Times

एनपीएस वात्सल्य योजना

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NPS Vatsalya Yojana: भारत सरकार ने बच्चों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना को लांच किया। इस नई योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड उब्लब्ध कराए जाएंगे.

NPS वात्सल्य योजना क्या है?

NPS वात्सल्य योजना, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। इससे पहले 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग ही इस योजना में निवेश कर सकते थें। लेकिन सरकार ने अब इसमें बच्चों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। माता-पिता अब अपने बच्चों का NPS वात्सल्य योजना के तहत NPS अकाउंट खोलकर निवेश कर सकतें हैं।

केन्‍द्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर पूरे देश में लगभग 75 स्थानों पर एक साथ एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

देखें जयपुर में आयोजित एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम की तस्वीरें👇 pic.twitter.com/wE1TyNzy4H

— PIB in Rajasthan (@PIBJaipur) September 18, 2024

NPS वत्सल्या योजना की मुख्य बातें:

योजना का नाम – NPS वत्सल्या योजना
किसने लांच किया – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
लांच की तारीख – 18 सितंबर 2024
योजना की घोषणा – 2024-25 का केंद्रीय बजट
लक्षित वर्ग – देशभर में जरूरतमंद बच्चे (नाबालिग)
न्यूनतम जमा राशि – ₹1000
अधिकतम जमा राशि – कोई सीमा नहीं

ब्याज दर – 10%-14%
प्रबंधन – पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

NPS वत्सल्या योजना की पात्रता:

आयु सीमा: बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

कौन खोल सकता अकाउंट?: माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और 18 वर्ष की आयु तक उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तब खाता उसके नियंत्रण में आ जाएगा।

कौन से डाक्यूमेंट्स है जरुरी:

– अभिभावक का पहचान पत्र: (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
– आवास प्रमाण पत्र
– बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
– बच्चे का पहचान प्रमाण पत्र
– मोबाइल नंबर
– ईमेल आईडी
– फोटो

कैसे करें आवेदन:

स्टेप 1: eNPS पोर्टल पर जाएं: enps.nsdl.com या nps.kfintech.com पर विजिट करें.
स्टेप 2: नया अकाउंट, “Registration” का विकल्प चुनें.
स्टेप 3: पैन नंबर, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का उपयोग करके डिटेल्स भरें.
स्टेप 4: आपने बैंक से KYC प्रक्रिया पूरी करें.
स्टेप 5: पंजीकरण के बाद आपको स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) दी जाएगी.
स्टेप 6: न्यूनतम ₹1000 रुपया जमकर खाता शुरू करें.

NPS वात्सल्य योजना में कहां खाता खोल सकते हैं?

NPS वात्सल्य योजना के तहत सभी प्रमुख बैंकों, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फण्ड, ई-एनपीएस में खाता खोल सकते हैं।

क्या NPS वात्सल्य योजना से बीच में पैसा निकाल सकते हैं?

हाँ आप NPS वात्सल्य योजना से बीच में पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। खाता खोलने के शुरूआती तीन साल तक आप कोई रकम नहीं निकाल सकते। 3 साल बाद आप खाते से 25 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं। यह पैसा आप पढ़ाई, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में ही निकाल सकते हैं। 18 साल की उम्र तक अधिकतम तीन बार रकम निकाली जा सकती है।

NPS वात्सल्य योजना में रेट ऑफ़ इंटरेस्ट (ब्याज दर) कितना है?

NPS वात्सल्य योजना में रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 10-14 प्रतिशत है।

यह भी पढ़ें: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी

18 साल के होने के बाद क्या होगा?

18 साल के होने के बाद खाताधारक इस योजना से बाहर निकल सकता है। इस दौरान 2.50 लाख या उससे कम रकम होने पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं 2.50 लाख से अधिक रकम होने पर खाता धारक 25 प्रतिशत रकम एकबार में निकाल सकते हैं। बची रकम नियमित आय के रूप में मिलती रहेगी। 18 साल की उम्र होने के बाद खाता सामान्य NPS में बदल जाएगा।

Tags: NPS Vatsalya Yojanaएनपीएस वात्सल्य योजना
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