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Home पंचायत

असम: स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग से मिला अनुदान

केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी की है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
9 March 2026
in पंचायत, राज्यों से
0
असम: स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग से मिला अनुदान  - Panchayati Times

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केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य को कुल मिलाकर 299 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और स्थानीय विकास कार्यों को गति देना है।

दूसरी किस्त में 256.60 करोड़ रुपये जारी

सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना शर्त (अनटाइड) अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 256.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि राज्य की सभी पात्र 27 जिला पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों और 2192 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके साथ ही तीन स्वायत्त जिला परिषदों—बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद—को भी इस अनुदान का लाभ मिलेगा।

रोकी गई पहली किस्त भी जारी

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना शर्त अनुदान की पहली किस्त में रोकी गई 42.70 करोड़ रुपये की राशि भी अब जारी कर दी गई है। यह धनराशि भी तीनों स्वायत्त जिला परिषदों—बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद—को प्रदान की गई है।

दो किस्तों में जारी होती है अनुदान राशि

केंद्र सरकार राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान देती है। यह प्रक्रिया पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से संचालित होती है, जबकि राशि जारी करने का कार्य वित्त मंत्रालय करता है। आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में यह अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है।

स्थानीय विकास और बुनियादी सेवाओं पर होगा खर्च

अप्रत्याशित या बिना शर्त अनुदानों का उपयोग पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों में कर सकती हैं। इनका उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकता है, हालांकि इनका उपयोग वेतन या स्थापना संबंधी खर्चों के लिए नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रतिबंधित अनुदान का इस्तेमाल बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इनमें स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखना, घरेलू कचरे के प्रबंधन और उपचार की व्यवस्था करना, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026: भारत की जीत पर सचिन, धोनी, विराट और युवराज ने दी खास बधाई

सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से असम के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

Tags: 15वें वित्त आयोगअसमस्थानीय निकाय
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