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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 32 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी फिर बहाल की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल के 32 हजार प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत दी। अदालत ने 2023 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
3 December 2025
in राज्यों से, शिक्षा / जॉब
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फर्जी दस्तखत मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अभिषेक बनर्जी... - Panchayati Times

कलकत्ता हाईकोर्ट

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल के 32 हजार प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत दी। अदालत की डिवीजन बेंच ने 2023 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इन सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए उन्हें निरस्त करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतब्रतकुमार मित्रा की बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच द्वारा दिए गए पूर्व आदेश में कई प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ थीं, इसलिए उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस फैसले के बाद अब सभी 32 हज़ार प्राइमरी टीचर्स की नियुक्तियां पहले की तरह वैध मानी जाएंगी।

फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। राज्य के हायर एजुकेशन मंत्री ब्रात्या बसु ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “सत्य की जीत” करार दिया। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड और सभी नियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इस आदेश से हजारों परिवारों को राहत मिली है।

यह भी पढ़ें: सरकार ने संचार साथी ऐप की प्री-इंस्टॉलेशन शर्त हटाई 

यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के चलते हजारों नियुक्तियां कानूनी दांव–पेंच में फंस गई थीं। हाईकोर्ट के इस निर्णय ने अब इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता को खत्म कर दिया है।

Tags: कलकत्ता हाईकोर्टप्राइमरी शिक्षक
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