कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा है कि आपको बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में 22 अगस्त, 2024 का मेरा पत्र संख्या 44-सीएम (प्रतिलिपि संलग्न) लिखी थी।
I have written this letter to the Hon'ble Prime Minister of India in connection with an earlier letter of mine to him. This is a second letter in that reference. pic.twitter.com/5GXKaX6EOZ
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 30, 2024
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालाँकि, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है (उनके नंबर 1/आरईएससी/एचएमडब्ल्यूसीडी/2024 दिनांक 25 अगस्त 2024 के माध्यम से), जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है। मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की पर्याप्त सराहना नहीं की गई है।
ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों का किया उल्लेख
ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित न्यायालय पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर राज्य भर में कार्य कर रहे हैं। मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से न्यायालयों के हाथ में है।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर परीक्षण और उसके बाद उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा।
इसके अलावा, राज्य में हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में डायल 100 का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
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बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनुरोध करते हुए कहा कि ट्रायल अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा में मामलों के निपटारे के लिए अनिवार्य प्रावधान के साथ बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों पर एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय दंड पर विचार करें।