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Home पंचायत

पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी हथियार रखने की छूट, बिहार सरकार का बड़ा फैसला

पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बिहार सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। पंचायत प्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
26 June 2025
in पंचायत, राज्यों से
0
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर: विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री और अब राज्यसभा - Panchayati Times
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पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बिहार सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे पंचायत प्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे ऐसे आवेदनों पर समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई करें।

बढ़ते हमलों के बाद आया यह फैसला

हाल के महीनों में बिहार के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं, जिसने सरकार को गंभीर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। कई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक के दौरान खुद को असुरक्षित बताते हुए शस्त्र लाइसेंस की मांग की थी। इन मांगों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।

केवल आत्मरक्षा के लिए मिलेगा लाइसेंस

गृह विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से दिए जाएंगे। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आवेदकों की पृष्ठभूमि की जांच कर नियमों के अनुसार जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। यह फैसला विशेष रूप से उन जनप्रतिनिधियों के लिए राहत भरा है जो दूरदराज के इलाकों में कार्यरत हैं और जहां सुरक्षा संसाधन सीमित हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी हथियार रखने की छूट, बिहार सरकार का बड़ा फैसला - Panchayati Times

चुनावी साल में सियासी मायने

चूंकि राज्य में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, ऐसे में इस फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार इसे पंचायत प्रतिनिधियों के हित में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

सुरक्षा के प्रति बढ़ेगा विश्वास

यह निर्णय पंचायत स्तर पर कार्यरत जनप्रतिनिधियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आपराधिक तत्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में हथियार रखने की वैधानिक अनुमति उनके लिए न केवल मनौवैज्ञानिक सुरक्षा होगी, बल्कि अपराधियों को भी एक सख्त संदेश जाएगा।

यह भी पढ़ें: बिहार: राज्य के 436 पंचायत भवनों की होगी विशेष जांच 

बिहार सरकार का यह कदम पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस नीति के लागू होने के बाद जमीनी स्तर पर इसका कितना असर पड़ता है और क्या यह पंचायत प्रतिनिधियों की जानमाल की रक्षा में प्रभावी सिद्ध हो पाता है।

Tags: पंचायतपंचायत प्रतिनिधिबिहार सरकारलाइसेंसी हथियार
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