UCC in Uttarakhand: देवभूमि उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform civil code- UCC) लागू हो जाएगा। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इसका एलान कर देंगे। वहीं, उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने ये भी जानकारी दी है कि समान नागरिकता संहिता का वेब पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा।
उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी लागू करने के बाद किन-किन नियमों में बदलाव होगा, ये जानने से पहले ये जान लें कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) है क्या?
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यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) है क्या?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code – UCC) एक ऐसा कानून है जो भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रस्ताव रखता है, चाहे उनका धर्म, जाति, या समुदाय कुछ भी हो। इसका उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानून समान हों।
कौन से नियम आज से बदल जाएंगे?
- UCC लागू होने के बाद किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का समान कानून होगा।
- शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- उत्तराखंड में आज से सभी धर्म के लोग बच्चा गोद ले सकेंगे, लेकिन दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।
- हलाला और इद्दत प्रथाएं बंद हो जाएंगी।
- किसी भी धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी।
- एक पत्नी-पति होने पर, दूसरी शादी करने पर मनाही।
- प्रॉपर्टी में बेटी और बेटे को समान अधिकार मिलेगा।
- लिन-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- लिव-इन-रिलेशनशिप में अगर लड़की की उम्र 18 से कम और लड़के की 21 साल से कम उम्र है तो माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी।
- लिव-इन-रिलेशनशिप के तहत अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे माता-पिता के सारे अधिकार मिलेंगे।
UCC का उद्देश्य
यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को समाप्त करना। एक समान कानून सभी नागरिकों को समान रूप से जोड़ता है और सांस्कृतिक विभाजन को कम करता है।
आधुनिकता और न्याय: पुराने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर आधुनिक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है।