दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बटला हाउस मुठभेड़ मामले के मुख्य आरोपी आरिज खान की मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान ले ली थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने खान को पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।
ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि यह विधिवत साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। पांच सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कुछ दिनों बाद हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में 39 लोगों की मौत और 159 घायल।