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Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार

Ankita Bhandari Case: ऋषिकेश के पास स्थित वनंतर रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी पाया गया है।

Kiran rautela by Kiran rautela
30 May 2025
in जुर्म, ब्रेकिंग न्यूज़, भारत
0
Court convicted three accused in the murder of Ankita Bhandari of Uttarakhand

Court convicted three accused in the murder of Ankita Bhandari of Uttarakhand

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Ankita Bhandari Case: देहरादून का अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तराखंड की एक अदालत ने शुक्रवार को पौड़ी जिले में 2022 में हुई 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

ऋषिकेश के पास स्थित वनंतर रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी पाया गया है। अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी।

यह फैसला कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनाया। अदालत में 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच अंतिम बहस हुई थी।

यह भी पढ़ें- Delhi-NCR में आंधी-तूफान के लिए हो जाएं तैयार! IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट!

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकिता और पुलकित (जो कि अब निष्कासित हो चुके भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है) के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया।

अंकिता का शव 24 सितंबर को नहर से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इस मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की गई जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से गवाहों की गवाही शुरू हुई। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी सहित कुल 47 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई।

 

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