सरकार ने अरहर और उड़द के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मौजूदा स्टॉक सीमा की समय अवधि 30 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है और कुछ स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमा को भी संशोधित किया है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार, डिपो में थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के पास स्टॉक की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है, और मिलर के लिए सीमा पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25% से कम कर दी गई है। पिछले 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% अथवा जो भी अधिक हो।
स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में तुअर और उड़द की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए तुअर दाल और उड़द दाल को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए है।
नवीनतम आदेश के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक तुअर और उड़द के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 50 मीट्रिक टन होगी; खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन; बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और डिपो पर 50 मीट्रिक टन; मिल मालिकों के लिए उत्पादन का अंतिम 1 महीना या वार्षिक स्थापित क्षमता का 10%, जो भी अधिक हो। आयातकों के संबंध में, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित कानूनी संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे लाएंगे। अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा के समान।
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इससे पहले सरकार ने जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य में सुधार करने के लिए 2 जनवरी, 2023 को तुअर और उड़द के लिए स्टॉक सीमा अधिसूचना जारी की थी। उपभोक्ता मामले विभाग स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के माध्यम से तुअर और उड़द की स्टॉक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसकी राज्य सरकार के साथ साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की गई है।