• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Thursday, September 3, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home मनोरंजन

Disha Salian Case: बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिशा सालियान की मौत की जांच CBI को सौंपी

Disha Salian Case: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
2 September 2026
in मनोरंजन
0
Disha Salian Case: बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिशा सालियान की मौत की जांच CBI को सौंपी - Panchayati Times

दिशा सालियान

Share on FacebookShare on Twitter

Disha Salian Case: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की आगे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा और जांच के लिए सीबीआई अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

यह फैसला न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह भोसले की खंडपीठ ने सुनाया। इससे पहले 28 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है दिशा सालियान मौत का मामला?

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक दोस्त के फ्लैट की ऊंची मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने फ्लैट में मौजूद लोगों और दिशा के मंगेतर के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी।

दिशा सालियान ने कुछ समय तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर दोनों घटनाओं को जोड़कर कई तरह के दावे और थ्योरी सामने आने लगीं।

मुंबई पुलिस की विस्तृत जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या माना गया था।

पांच साल बाद पिता ने दायर की याचिका

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मार्च 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ अपराध करने के बाद उसकी हत्या की गई और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत ने यह भी पूछा था कि यदि अपराध की आशंका थी तो अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस चाहे तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच कर सकती है।

‘पिता को मामले में क्लोजर मिलना चाहिए’

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसका उद्देश्य इस मामले से जुड़ी राजनीतिक बहस में शामिल होना नहीं है। अदालत ने कहा था कि उसके सामने एक पिता का मामला है, जिसने अपनी बेटी को खोया है।

कोर्ट ने दिशा के पिता के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा था कि उन्हें मामले में उचित क्लोजर मिलना चाहिए।

सरकार ने याचिका का किया था विरोध

महाराष्ट्र सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि दिशा सालियान की मौत की जांच पहले दो बार हो चुकी है और दोनों मौकों पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सरकार के मुताबिक जांच के दौरान कोई संदिग्ध तथ्य सामने नहीं आया और मौत को आत्महत्या माना गया।

सरकार ने पिता की याचिका को तथ्यहीन बताते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।

आदित्य ठाकरे की ओर से भी रखी गई दलील

मामले में आदित्य ठाकरे की ओर से पेश वकील ने याचिका में लगाए गए आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। उनका तर्क था कि राजनीतिक विरोधियों की ओर से मामले को लगातार उठाया जा रहा है।

हालांकि, उनकी ओर से भी दिशा सालियान के पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी। वकील ने कहा था कि एक पिता को अपनी बेटी की मौत के मामले में संतोषजनक निष्कर्ष मिलना चाहिए, लेकिन याचिका में की गई मांगों का कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर्याप्त नहीं है।

यह भी पढ़ें: Mirzapur The Movie Advance Booking: रिलीज से पहले ही ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने मचाया भौकाल

अब CBI करेगी मामले की जांच

बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले की जांच अब सीबीआई के पास जाएगी। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच के लिए सीबीआई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

Tags: CBIDisha Salian Caseबॉम्बे हाई कोर्ट
Previous Post

Mirzapur The Movie Advance Booking: रिलीज से पहले ही ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने मचाया भौकाल

Next Post

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला (गैर-चिकित्सा) अधिकारी बनी

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

Mirzapur The Movie Advance Booking: रिलीज से पहले ही ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने मचाया भौकाल - Panchayati Times
मनोरंजन

Mirzapur The Movie Advance Booking: रिलीज से पहले ही ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने मचाया भौकाल

1 September 2026
विवाद के बाद GIVA ने हटाया कृति सेनन का रक्षाबंधन विज्ञापन - Panchayati Times
भारत

विवाद के बाद GIVA ने हटाया कृति सेनन का रक्षाबंधन विज्ञापन

26 August 2026
तापसी पन्नू का क्यों हुई पैपराजी पर गुस्सा, कंगना से क्या है नाता? - Panchayati Times
मनोरंजन

तापसी पन्नू क्यों हुई पैपराजी पर गुस्सा, कंगना से क्या है नाता?

25 August 2026
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में सभी FIR रद्द - Panchayati Times
मनोरंजन

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में सभी FIR रद्द

14 August 2026
'पाकिस्तान हमारी मौसी है' वाले बयान पर घिरे सनी देओल, 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान कही बात पर सोशल मीडिया में विवाद - Panchayati Times
मनोरंजन

‘पाकिस्तान हमारी मौसी है’ वाले बयान पर घिरे सनी देओल, ‘बंटवारा 1947’ के प्रमोशन के दौरान कही बात पर सोशल मीडिया में विवाद

4 August 2026
'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई में भी मचाया धमाल - Panchayati Times
मनोरंजन

‘धमाल 4’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई में भी मचाया धमाल

27 July 2026
Next Post
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला (गैर-चिकित्सा) अधिकारी बनी - Panchayati Times

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला (गैर-चिकित्सा) अधिकारी बनी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (231)
  • खेल (582)
  • जुर्म (341)
  • दुनिया (351)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (139)
  • पंचायत (311)
  • बिज़नेस (291)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,798)
  • मनोरंजन (315)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,132)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (198)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

4 साल की एलेना मिश्रा ने शतरंज में रचा इतिहास - Panchayati Times

4 साल की एलेना मिश्रा ने शतरंज में रचा इतिहास

3 September 2026
हिमाचल में पंचायत घरों को लेकर सरकार का नया नियम, निर्माण के लिए 10 बिस्वा जमीन जरूरी; जानें बजट और सुविधाएं - Panchayati Times

हिमाचल में पंचायत घरों को लेकर सरकार का नया नियम, निर्माण के लिए 10 बिस्वा जमीन जरूरी; जानें बजट और सुविधाएं

2 September 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved