• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, September 19, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home भारत

आईएएस अभ्यर्थियों की मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल, क्या कोई MCD अफसर गिरफ्तार हुआ?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को ओल्ड राजिंदर नगर में 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत की घटना से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य अधिकारियों की आलोचना की।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
31 July 2024
in जुर्म, भारत, शिक्षा / जॉब
0
दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल, क्या कोई MCD अफसर गिरफ्तार हुआ? - Panchayati Times

दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल, क्या कोई MCD अफसर गिरफ्तार हुआ?

Share on FacebookShare on Twitter

दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को ओल्ड राजिंदर नगर में 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत की घटना से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य अधिकारियों की आलोचना की। अदालत ने सवाल किया कि उपनियमों के उदारीकरण के बावजूद सदियों पुराने बुनियादी ढांचे को उन्नत क्यों नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने आगे सवाल उठाया कि राजिंदर नगर घटना के दौरान बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया, इस बात पर जोर देते हुए कि बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं किया गया था। अदालत ने नागरिक अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा, “मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि नागरिक अधिकारी दिवालिया हैं,” बुनियादी ढांचे के मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने में प्रभावी कार्रवाई और जिम्मेदारी की गंभीर कमी को उजागर किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि सभी हितधारक जिम्मेदार हैं। हम सभी शहर का हिस्सा हैं। यहां तक ​​कि हम नाली खोल रहे हैं, नाली बंद कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि आप शहर का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जहां कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। हमें यह पता लगाना होगा कि एक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र कहां समाप्त होता है और दूसरे की जिम्मेदारी शुरू होती है।

न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि यदि जांच अधिकारी पूरी तरह से जांच नहीं करता है, तो मामले को एक केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यायालय ने अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के स्पष्ट चित्रण की आवश्यकता और स्थानीय जांच अपर्याप्त होने पर उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप की संभावना पर प्रकाश डाला।

यह भी पढ़ें: UPSC Aspirants की मौत पर विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा?

एमसीडी निदेशक को उपस्थित होना होगा

इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि की गई कार्रवाई का विवरण देने वाला एक हलफनामा कल तक प्रस्तुत किया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि सभी प्रासंगिक फाइलें अदालत के समक्ष पेश की जाएंगी और एमसीडी निदेशक को उपस्थित होना होगा। साथ ही मामले में दिल्ली पुलिस को प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए।

Tags: 3 आईएएस अभ्यर्थियोंएमसीडीओल्ड राजिंदर नगरदिल्ली हाई कोर्ट
Previous Post

UPSC Aspirants की मौत पर विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा?

Next Post

पूर्व वित्त सचिव नीरज कुमार गुप्ता को स्किलहब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन (SOGF) का निदेशक नियुक्त किया गया

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

व्यक्तिगत लेन-देन अभी भी निःशुल्क, ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक लेन-देन पर शुल्क लागू - Panchayati Times
बिज़नेस

व्यक्तिगत लेन-देन अभी भी निःशुल्क, ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक लेन-देन पर शुल्क लागू

16 September 2026
SEMICON India 2026: दुनिया भर की चिप कंपनियों का होगा जमावड़ा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन - Panchayati Times
नई तकनीकी

SEMICON India 2026: दुनिया भर की चिप कंपनियों का होगा जमावड़ा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

15 September 2026
गुरुग्राम: महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाला लिया गया हिरासत में - Panchayati Times
जुर्म

गुरुग्राम: महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाला लिया गया हिरासत में

15 September 2026
तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने दुष्कर्म मामले में गोवा कोर्ट में किया सरेंडर - Panchayati Times
जुर्म

तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने दुष्कर्म मामले में गोवा कोर्ट में किया सरेंडर

14 September 2026
दिशा सालियान केस में CBI का बड़ा एक्शन, हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज; पिता का बयान भी रिकॉर्ड - Panchayati Times
जुर्म

दिशा सालियान केस में CBI का बड़ा एक्शन, हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज; पिता का बयान भी रिकॉर्ड

14 September 2026
SSC CGL 2026: बदला एग्जाम पैटर्न; जानें टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग - Panchayati Times
शिक्षा / जॉब

SSC CGL 2026: बदला एग्जाम पैटर्न; जानें टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग

14 September 2026
Next Post
पूर्व वित्त सचिव नीरज कुमार गुप्ता को SOGF का निदेशक नियुक्त किया गया - Panchayati Times

पूर्व वित्त सचिव नीरज कुमार गुप्ता को स्किलहब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन (SOGF) का निदेशक नियुक्त किया गया

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (231)
  • खेल (584)
  • जुर्म (344)
  • दुनिया (356)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (140)
  • पंचायत (318)
  • बिज़नेस (294)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,813)
  • मनोरंजन (316)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,142)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (199)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

UP: पंचायत सहायकों के प्रदर्शन पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, मानदेय और नौकरी से जुड़ी मांगों पर दिया भरोसा - Panchayati Times

UP: पंचायत सहायकों के प्रदर्शन पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, मानदेय और नौकरी से जुड़ी मांगों पर दिया भरोसा

16 September 2026
व्यक्तिगत लेन-देन अभी भी निःशुल्क, ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक लेन-देन पर शुल्क लागू - Panchayati Times

व्यक्तिगत लेन-देन अभी भी निःशुल्क, ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक लेन-देन पर शुल्क लागू

16 September 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved