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Home नई तकनीकी

जानें पैन 2.0 से जुड़े सभी सवालों के जवाब

मोदी कैबिनेट ने 25 नवंबर को आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्या (पैन 2.0) परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है.

Gautam Rishi by Gautam Rishi
27 November 2024
in नई तकनीकी, भारत
0
जानें पैन 2.0 से जुड़े सभी सवालों के जवाब - Panchayati Times

पैन 2.0

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मोदी कैबिनेट ने 25 नवंबर को आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्या (पैन 2.0) परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। वर्तमान में 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन मौजूद है।

अभी पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग प्लेटफार्मों ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गॉव पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पैन 2.0 परियोजना के बाद ये सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इस एकल प्लेटफ़ॉर्म पर पैन और टैन से जुड़ी सभी मामलें जैसे आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और यहां तक ​​कि ऑनलाइन पैन सत्यापन की सुविधा शामिल है।

पैन 2.0 से जुड़े सवालों के जवाब

प्रश्न: पैन 2.0 मौजूदा पैन से कैसे अलग होगा?

अभी पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग प्लेटफार्मों ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गॉव पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पैन 2.0 परियोजना के बाद ये सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इस एकल प्लेटफ़ॉर्म पर पैन और टैन से जुड़ी सभी मामलें जैसे आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और यहां तक ​​कि ऑनलाइन पैन सत्यापन की सुविधा शामिल है।

वर्तमान में चल रही प्रक्रियाओं के विपरीत अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पेपरलेस होगा.

करदाता सुविधा: पैन का आवंटन/अद्यतन/सुधार निःशुल्क किया जाएगा और ई-पैन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये (घरेलू) के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक शुल्क की वास्तविक दर पर 15 रुपए जोड़कर आवेदक से शुल्क लिया जाएगा।

प्रश्न: क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को नए पैन के लिए आवेदन करने या पैन नंबर बदलने की आवश्यकता है ?

नहीं, आपको नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या लोगों के पास पैन में नाम, पता, एवं अन्य सुधार करवाने का विकल्प है?

मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल, पता, नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार/बदलाव करना चाहते हैं, तो वे किसी शुल्क के पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं होती तबतक आप नीचे दिए गए यूआरएल पर जाकर अपने पैन कार्ड को अपडेट या सुधर करवा सकते हैं।

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html
https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange

प्रश्न: क्या आपको पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलवाने की ज़रूरत है?

नहीं, पैन कार्ड बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत भी वैध रहेगा। जब तक आप पैन कार्ड में कोई बदलाव/सुधार नहीं चाहते तबतक नहीं बदलवानी है।

प्रश्न: यदि नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड है, तो क्या पुराने पैन कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे?

क्यूआर कोड को 2017-18 में ही पैन कार्ड में शामिल किया गया था। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत कुछ उन्नत बदलावों (डायनामिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा) के साथ जारी रखा जाएगा। जिनके पास बिना क्यूआर कोड वाला पुराना पैन कार्ड है, उनके पास मौजूदा पैन 1.0 इको-सिस्टम के साथ-साथ पैन 2.0 में क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है।

प्रश्न: क्यूआर कोड से क्या मदद होगी?

क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है। वर्तमान में, क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लिकेशन उपलब्ध है। पाठक आवेदन के माध्यम से पढ़ने पर, पूरा विवरण, यानी फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम / माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।

प्रश्न: “निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता” क्या है?

केंद्रीय बजट 2023 में, यह घोषणा की गई थी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास पैन होना आवश्यक है, जिसका उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न: क्या सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता, मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या यानी पैन की जगह लेगा?

नहीं, पैन का उपयोग ही सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न: एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए, आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे?

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं, तो वह इसे क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के ध्यान में लाने और अतिरिक्त पैन को हटाने/निष्क्रिय कराने के लिए बाध्य है।

यह भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट क्या है? जो लगा रहा लोगों को करोड़ों का चूना

पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक है और डुप्लिकेट पैन के मामलों को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने की मामले कम हो जाएंगे।

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Gautam Rishi
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