सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही-ईदगाह मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख तक आयोग को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने पहले देखा था कि स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन बहुत अस्पष्ट और सर्वव्यापी था।
“प्रार्थना (आयुक्त के लिए), यह बहुत अस्पष्ट है! इसे विशिष्ट होना चाहिए। यह गलत है, आपको बहुत स्पष्ट होना होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं, आप इसे अदालत पर छोड़ दें। यह एक सर्वव्यापी आवेदन है,” न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के स्थानांतरण का मुद्दा भी सामने आ रहा है और मामले में विचार के लिए कुछ कानूनी प्रश्न भी उठते हैं।
Krishna Janmabhoomi case: Supreme Court stays Allahabad High Court direction appointing Commissioner to inspect Shahi Eidgah mosque#SupremeCourtofIndia #KrishnaJanmabhoomi
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— Bar & Bench (@barandbench) January 16, 2024