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उड़ान में देरी: व्यवधानों से निपटने के लिए  कार्य योजना की घोषणा की

डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए उड़ान टिकटों पर इस सीएआर का संदर्भ प्रमुखता से देना अनिवार्य कर दिया है। इस उपाय का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
16 January 2024
in भारत
0
डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए नए एसओपी जारी किए

Flight delays

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डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए नए एसओपी जारी किए

अत्यधिक कोहरे के कारण उड़ानों में देरी के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिरिक्त नियम जारी किए। ये नियम विमानन निगरानी संस्था, डीजीसीए द्वारा देश भर में विशेष रूप से उत्तरी भारत में उड़ानों में देरी के बीच नए एसओपी जारी करने के ठीक एक दिन बाद जारी किए गए थे।

नए नियमों में डीजीसीए के निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ यात्री असुविधा के संबंध में किसी भी मुद्दे से तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए सभी छह मेट्रो हवाई अड्डों पर वॉर रूम स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने हवाई अड्डों को सभी छह मेट्रो हवाई अड्डों से दिन में तीन बार घटनाओं की रिपोर्टिंग के साथ-साथ चौबीसों घंटे पर्याप्त सीआईएसएफ जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

यह भी पढ़ें: राम मंदिर ‘मोदी का समारोह’: राहुल गांधी का पीएम पर कटाक्ष

ठीक एक दिन पहले, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अत्यधिक देरी के कारण संभावित उड़ान रद्द होने पर एयरलाइनों को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का एक सेट जारी किया था। यह कदम चुनौतीपूर्ण मौसम स्थितियों के दौरान यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के डीजीसीए के प्रयासों का हिस्सा है।

दिशानिर्देश नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) अनुभाग -3, श्रृंखला एम भाग IV में समाहित हैं, जिसका शीर्षक है “बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।”

डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए उड़ान टिकटों पर इस सीएआर का संदर्भ प्रमुखता से देना अनिवार्य कर दिया है। इस उपाय का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने या देरी के मामले में उनके अधिकारों के बारे में पता हो। विमानन नियामक ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया है कि सभी एयरलाइनों को सीएआर में उल्लिखित प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

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