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Home कृषि समाचार

विदेशी जानवरों को वन्य जीव घोषित करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सूचीबद्ध विदेशी पशु प्रजातियों के कई जीव विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों के कब्जे में हैं।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
21 August 2024
in कृषि समाचार
0
विदेशी जानवरों को वन्य जीव घोषित करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024 - Panchayati Times

विदेशी जानवरों को वन्य जीव घोषित करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024

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वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सूचीबद्ध विदेशी पशु प्रजातियों के कई जीव विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों के कब्जे में हैं। अधिनियम की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध विदेशी जानवरों के इन जीवित नमूनों को संबंधित व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों द्वारा रिपोर्ट और पंजीकृत किया जाना है। इन विदेशी पशु प्रजातियों का पंजीकरण परिवेश 2.0 पोर्टल (https://parivesh.nic.in/parivesh-ua/hashtag/) पर किया जाना है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा धारा 49एम के तहत जीवित पशु प्रजातियां (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।

इन नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों का कोई भी जीवित नमूना यदि उनके कब्जे में है, ऐसे जानवरों का विवरण रिपोर्ट करना और पंजीकरण के लिए परिवेश 2.0 पोर्टल (https://parivesh.nic.in/parivesh-ua/हैशटैग /) के माध्यम से संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को राजपत्र अधिसूचना जारी होने से छह महीने की अवधि के भीतर और या ऐसी पशु प्रजातियों के कब्जे के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

छह महीने की अवधि 28 अगस्त, 2024 को समाप्त होगी। इसलिए, सभी संबंधित व्यक्तियों को गैर-अनुपालन के किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से संबंधित मुख्य वन्य जीव वार्डन को ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

यह भी पढ़ें: खरीफ फसल की बुआई इस वर्ष 979 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई है

अधिसूचना की प्रति ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/mar/doc202436319801.pdf

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