Aishwarya Rai Bachchan delhi high court: बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ऐश्वर्या राय ने हाईकोर्ट से अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की अपील की है।
दरअसल, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की AI वाली तस्वीरें कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल हे रही हैं। जिसे लेकर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के दुरुपयोग से बचाने के लिए आदेश पारित करेगा। अदालत विभिन्न संस्थाओं को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ के व्यावसायिक उपयोग से रोकने का आदेश देगी।
न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने यह भी कहा कि वह उन URL लिंक को हटाने के लिए आगे के निर्देश जारी करेंगे, जो ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं।
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जस्टिस कारिया ने कहा, ‘हम प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ आदेश पारित करेंगे (URL हटाने के लिए), क्योंकि याचिका में व्यापक प्रार्थनाएं हैं। लेकिन हम अलग-अलग आदेशों से स्थायी निषेधाज्ञा देंगे।’
उनकी ओर से दाखिल याचिका (वकील प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद के माध्यम से) में कहा गया कि विभिन्न संस्थाएं उनके नाम, आवाज़ और वीडियो का अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं और उनकी छवि को अश्लील वीडियो में मोर्फ किया जा रहा है।
पहली बार नहीं हुआ ये
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड अभिनेता ने हाईकोर्ट से अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है।
मई पिछले साल अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ के अधिकारों की रक्षा की थी और कहा था कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर मर्चेंडाइज़ बेचना और उनके विकृत वीडियो बनाना, उनके अधिकारों का अनधिकृत शोषण है।
2023 में अदालत ने अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज़ और यहां तक कि उनके मशहूर डायलॉग “झकास” के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाई थी।
नवंबर 2022 में अदालत ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम और छवि के उल्लंघन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था।







