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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
15 February 2024
in भारत
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आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट का OBC क्रीमी लेयर पर बड़ा फैसला - Panchayati Times

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है की जनता को यह जानने का हक है की सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। मतदाता को भी यह जानने का हक है कि राजनीतिक पार्टियों को फंड कहां से आता है।
  • कंपनी अधिनियम की धारा 182(3) में संशोधन करने का एकमात्र उद्देश्य यह मानने के बाद निरर्थक हो जाता है कि चुनावी बांड योजना, आईटी अधिनियम गैर-प्रकटीकरण को स्वीकार्य बनाता है और आरपी संशोधन को असंवैधानिक मानता है।
सीजेआई ने जारी किए निर्देश:
1. चुनावी बांड योजना, आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(सी) और वित्त अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 13(बी) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।
2. जारीकर्ता बैंक इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर देगा।
3. एसबीआई चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और प्राप्त सभी विवरणों का विवरण जारी करेगा और उन्हें 6 मार्च तक ईसीआई को सौंप देगा।
4. 13 मार्च तक चुनाव आयोग इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
5. राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड की रकम खरीददारों के खाते में लौटानी होगी। संविधान सिर्फ इसलिए आंखें नहीं मूंद लेता कि इसके दुरुपयोग की आशंका है। हमने दोहरे आनुपातिकता मानक का उपयोग किया है।

Breaking:#SupremeCourtofIndia #ElectoralBonds pic.twitter.com/9sBBKuyNrs

— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2024

योजना का खंड 7(4) संतुलन को झुकाता है, सूचनात्मक गोपनीयता के पक्ष में है क्योंकि यह योगदानकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करता है लेकिन अपनाए गए संतुलन उपायों से कोई संबंध नहीं है। चुनावी बॉन्ड योगदान के बारे में जानकारी को प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। राजनीतिक में पारदर्शिता पूर्ण छूट से फंडिंग हासिल नहीं की जा सकती सीजेआई का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना न केवल काले धन पर अंकुश लगाने का साधन है, और चुनावी बॉन्ड योजना आनुपातिक रूप से उचित नहीं है।
यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन : किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम करने का एलान, MS स्वामीनाथन की बेटी ने किसानों के खिलाफ करवाई पर जताई आपत्ति
सीजेआई ने कहा कि कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों से परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है.. उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड के अलावा अन्य साधन भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधात्मक साधन हैं। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है।
Tags: Electoral Bondsचुनावी बॉन्ड
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