हिट एंड रन कानून यानि ठोको और भागो से जुड़े नए कानून के खिलाफ ट्रक, टैंकर और बस चालकों ने सारे देश में चक्का जाम कर रखा है। देशभर के ट्रांसपोर्टर्स में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ जमकर नाराजगी है। चालकों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़कों पर खड़ा कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सारे देश का यातायात सिस्टम ठप पड़ा है।
आम चुनाव से ठीक पहले ट्रक संगठनों का यह हड़ताल देश की राजनीतिक माहौल को गरमा सकती है और केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करेगी। इस नए कानून के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हड़ताल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन है।
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इसलिए हो रहा विरोध
केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 पास किया है। इस कानून के धारा 104 में हिट एंड रन जिक्र किया गया है। इसमें ड्राइवर की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 104(1) और धारा 104(2) में हिट एंड रन (ठोको और भागो) को परिभाषित किया गया है। धारा 104(2) कहती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 7 लाख जुर्माना भी देना होगा. नए नियम दोपहिया, तीन पहिया से लेकर कार, ट्रक, टैंकर, बस समेत सभी वाहनों पर लागू होंगे।
चालकों का क्या है कहना
ट्रक, टैंकर, बस और अन्य चालकों का कहना है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर रुकना उनके जान के लिए खतरा बन सकता है। किसी भी घटना के बाद लोगों में जम कर नाराजगी होती है और वो बिना कुछ सुने चालकों के ऊपर टूट पड़ते हैं। लोग तोड़-फोड़, आगजनी करने लगते हैं। अगर भीड़ के बीच वे फंस गए तो उनका जान बचना मुसकिल हो जाएगा।