आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहायक विभव कुमार को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विभव कुमार अब 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने वर्तमान हिरासत ख़त्म होने से पहले हीं तिस हजारी कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आदेशानुसार अब विभव को 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहना होगा।
एफआईआर में शामिल ये धाराएं
एफआईआर में पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश), 323 (मारपीट करना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354, 354B (महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 धारा लगाई है।
एक दिन पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में स्वाति ने अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ‘मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। मुझे वहां स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिठाया और बताया कि अरविंद जी घर पर हैं और वह मुझसे मिलने आ रहे हैं। उतने में विभव कुमार जो उनके पीएस थे, वो वहां पर धनधनाते हुए आते हैं. मैंने उनसे बोला भी कि क्या हुआ, अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो गया। इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया.’
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स्वाति ने कहा, ‘उन्होंने (विभव ने) मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया, उसमें मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया. मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर- जोर से चीख-चीखकर हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया।