• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, March 14, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home भारत

राहुल गांधी को SC से राहत: क्या है मायने और क्या वह अब चुनाव लड़ सकते हैं? यहां जानें

पीठ ने कहा, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।''

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
4 August 2023
in भारत
0
राहुल गांधी को SC से राहत: क्या है मायने और क्या वह अब चुनाव लड़ सकते हैं? यहां जानें
Share on FacebookShare on Twitter

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे संसद सदस्य (सांसद) के रूप में उनकी स्थिति बहाल हो गई। मोदी सरनेम मामले में आज (4 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं।

जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

पीठ ने कहा, ”ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”

कांग्रेस नेता अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। मार्च 2023 में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद से राहुल गांधी की केरल की वायनाड सीट खाली है। 2019 मोदी उपनाम मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, हालांकि, शुक्रवार को अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। फैसले के बाद, गांधी को दो साल की जेल की सजा खत्म होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है।

जबकि अयोग्य सांसद की लोकसभा सदस्य के रूप में बहाली की संभावना अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की सजा पर निर्भर करती है, चुनाव आयोग को उनके द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने से अब भी कोई रोक नहीं सकता है।

अब चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है.

प्रक्रिया के अनुसार, रिक्त सीटों को रिक्ति होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा भरा जाना चाहिए, बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के अनुसार।

SC द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पूरी तरह से बहाल हो जाएगी।

इससे पहले, गुरुवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लोकसभा सचिवालय द्वारा पहले जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल “भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में अपनी दोषसिद्धि की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं।” लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ें”। अधिसूचना की एक प्रति “श्री राहुल गांधी, पूर्व सांसद” को भेज दी गई।

Previous Post

ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, शीर्ष अदालत से एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति न देने का किया आग्रह

Next Post

ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे की इजाजत दी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

Panchayati Times Bureau

Panchayati Times Bureau

Related Posts

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग तेज, संसद में विपक्ष का प्रस्ताव - Panchayati Times
भारत

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग तेज, संसद में विपक्ष का प्रस्ताव

13 March 2026
पीरियड लीव पर कानून बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार - Panchayati Times
भारत

पीरियड लीव पर कानून बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

13 March 2026
महाराष्ट्र सरकार ने LPG आपूर्ति किया बड़ा फैसा, बढ़ेगी निगरानी - Panchayati Times
भारत

देश में गैस संकट पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा?

12 March 2026
पीरियड लीव पर कानून बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार - Panchayati Times
भारत

आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट का OBC क्रीमी लेयर पर बड़ा फैसला 

12 March 2026
पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ‘निर्भय रहो’ पहल शुरू - Panchayati Times
भारत

पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ‘निर्भय रहो’ पहल शुरू

12 March 2026
लोकसभा की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी: ओम बिरला : Panchayati Times
भारत

लोकसभा की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी: ओम बिरला

12 March 2026
Next Post
ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे की इजाजत दी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे की इजाजत दी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (38)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (203)
  • खेल (502)
  • जुर्म (312)
  • दुनिया (315)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (133)
  • पंचायत (269)
  • बिज़नेस (223)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,064)
  • भारत (2,565)
  • मनोरंजन (287)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (987)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (148)
  • स्वास्थ्य (96)

Recent News

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंची राशि - Panchayati Times

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंची राशि

13 March 2026
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग तेज, संसद में विपक्ष का प्रस्ताव - Panchayati Times

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग तेज, संसद में विपक्ष का प्रस्ताव

13 March 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved