कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए जून तक का समय मांगने पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने BJP की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुये इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) को निर्देश दिये थे की वो चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी 6 मार्च 2024 (लोकसभा चुनाव के पूर्व) के पहले सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फ़ैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था और इसे चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की ग़ैर क़ानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद से बेचैन थी।
LIVE: Congress party briefing by Ms. @SupriyaShrinate at AICC HQ, on BJP's use of SBI as a shield to hide information on "Unconstitutional" Electoral Bonds. https://t.co/eouybHcltu
— Congress (@INCIndia) March 5, 2024