पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के बाद होगी रिहाई
अभिजीत दीपके को जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए उन्हें शांति समझौता ज्ञापन यानी पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। पुलिस के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें शांति भंग नहीं करनी होगी और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अभिजीत दीपके को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित करना था कार्यक्रम
अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जब दीपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने घर से निकले, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
मंदिर मार्ग थाने में हुई पेशी
हिरासत में लिए जाने के बाद अभिजीत दीपके को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। पेशी से पहले थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
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फिलहाल, अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर और निर्धारित शर्तों के पालन की प्रक्रिया से जुड़ी है।









