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MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

MUDA Scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच करने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की. को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Gautam Rishi by Gautam Rishi
24 September 2024
in राज्यों से
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MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की - Panchayati Times

MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

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MUDA Scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच करने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज होने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि वह भाजपा और जद (एस) की साजिश से नहीं डरते हैं। कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि इससे कैसे लड़ा जाए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में सफल नहीं होंगे।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah says, "Today, the High Court passed an order. I have seen the orders through the media. I am yet to go through the judgment of the High Court. After going through the judgment, I will react both legally & politically...I will discuss… pic.twitter.com/tiC01tnQKZ

— ANI (@ANI) September 24, 2024

इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता साथ

वे अतीत में सफल हो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं। यह कोई अभियोजन नहीं है। मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करूंगा कि इससे कैसे लड़ा जाए, और आगे का फैसला करूंगा। हम भाजपा और जनता दल (एस) से नहीं डरेंगे। हमें पार्टी आलाकमान और नेताओं का साथ मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता उनके साथ है.

भाजपा सरकार की बदले की राजनीति

सीएम सिद्धारमैया ने अदालत में विश्वास जताते हुए कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। इस लड़ाई में आखिरकार सत्य की जीत होगी। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा।

कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस आलाकमान के सभी विधायक नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा “बीजेपी और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में, मैंने इस तरह की बदले और साजिश की राजनीति का सामना किया है और मैं जनता की आशीर्वाद की ताकत से जीतता रहा हूं।”

सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं दिया है और अब तक वह अनैतिक तरीके से ‘ऑपरेशन कमल’ चलाकर सत्ता में आना चाहती है.

राजभवन का फायदा उठाया

कर्नाटक सीएम ने कहा “पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने ऑपरेशन कमल को मौका दिए बिना हमारी पार्टी को 136 सदस्यों की ताकत दी। इससे निराश होकर बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने राजभवन का फायदा उठाया और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए।”

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में अपनी पत्नी को जगह आवंटित करने में कथित अवैधताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को लिखा पत्र

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्रभावित नहीं है। आरोप है कि MUDA ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को प्राइम लोकेशन मैसूरु शहर में अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित कीं।

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Gautam Rishi
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Tags: MUDA Scamकर्नाटककर्नाटक उच्च न्यायालय
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