• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, June 6, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home राज्यों से

MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

MUDA Scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच करने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की. को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Gautam Rishi by Gautam Rishi
24 September 2024
in राज्यों से
0
MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की - Panchayati Times

MUDA Scam: कर्नाटक सीएम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

Share on FacebookShare on Twitter

MUDA Scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच करने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज होने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि वह भाजपा और जद (एस) की साजिश से नहीं डरते हैं। कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि इससे कैसे लड़ा जाए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में सफल नहीं होंगे।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah says, "Today, the High Court passed an order. I have seen the orders through the media. I am yet to go through the judgment of the High Court. After going through the judgment, I will react both legally & politically...I will discuss… pic.twitter.com/tiC01tnQKZ

— ANI (@ANI) September 24, 2024

इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता साथ

वे अतीत में सफल हो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं। यह कोई अभियोजन नहीं है। मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करूंगा कि इससे कैसे लड़ा जाए, और आगे का फैसला करूंगा। हम भाजपा और जनता दल (एस) से नहीं डरेंगे। हमें पार्टी आलाकमान और नेताओं का साथ मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता उनके साथ है.

भाजपा सरकार की बदले की राजनीति

सीएम सिद्धारमैया ने अदालत में विश्वास जताते हुए कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। इस लड़ाई में आखिरकार सत्य की जीत होगी। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा।

कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस आलाकमान के सभी विधायक नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा “बीजेपी और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में, मैंने इस तरह की बदले और साजिश की राजनीति का सामना किया है और मैं जनता की आशीर्वाद की ताकत से जीतता रहा हूं।”

सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं दिया है और अब तक वह अनैतिक तरीके से ‘ऑपरेशन कमल’ चलाकर सत्ता में आना चाहती है.

राजभवन का फायदा उठाया

कर्नाटक सीएम ने कहा “पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने ऑपरेशन कमल को मौका दिए बिना हमारी पार्टी को 136 सदस्यों की ताकत दी। इससे निराश होकर बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने राजभवन का फायदा उठाया और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए।”

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में अपनी पत्नी को जगह आवंटित करने में कथित अवैधताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को लिखा पत्र

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्रभावित नहीं है। आरोप है कि MUDA ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को प्राइम लोकेशन मैसूरु शहर में अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित कीं।

Tags: MUDA Scamकर्नाटककर्नाटक उच्च न्यायालय
Previous Post

दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को लिखा पत्र

Next Post

Jammu and Kashmir Vidhan Sabha Chunav Phase 2: दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, 3 बजे तक 46.12% मतदान

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज - Panchayati Times
जुर्म

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज

5 June 2026
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा - Panchayati Times
भारत

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकारा

5 June 2026
पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी की पार्टी TMC में होने जा रही बड़ी टूट - Panchayati Times
राज्यों से

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी की पार्टी TMC में होने जा रही बड़ी टूट

3 June 2026
महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय - Panchayati Times
कृषि समाचार

महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय

2 June 2026
भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत - Panchayati Times
जुर्म

भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज और बेटे को 16 जून तक न्यायिक हिरासत

2 June 2026
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर ओपी राजभर का आया बड़ा बयान - Panchayati Times
पंचायत

यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर ओपी राजभर का आया बड़ा बयान

1 June 2026
Next Post
Jammu and Kashmir Vidhan Sabha Chunav Phase 2

Jammu and Kashmir Vidhan Sabha Chunav Phase 2: दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, 3 बजे तक 46.12% मतदान

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (38)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (222)
  • खेल (544)
  • जुर्म (324)
  • दुनिया (334)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (136)
  • पंचायत (290)
  • बिज़नेस (262)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,686)
  • मनोरंजन (292)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,072)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (161)
  • स्वास्थ्य (100)

Recent News

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज - Panchayati Times

फायरिंग विवाद में बढ़ीं खान सर की मुश्किलें, सुरक्षाकर्मियों के बयान के बाद जांच तेज

5 June 2026
RBI ने रेपो रेट रखा बरकरार, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव - Panchayati Times

RBI ने रेपो रेट रखा बरकरार, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव

5 June 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved