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दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को लिखा पत्र

दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मुझे सभी एमसीडी वार्डों के पार्षदों से कई शिकायतें मिल रही हैं.

Gautam Rishi by Gautam Rishi
24 September 2024
in पंचायत, राज्यों से
0
दिल्ली मेयर शेली ओबेरॉय ने MCD कमिश्नर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव कराने का दिया निर्देश - Panchayati Times

दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय

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दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मुझे सभी एमसीडी वार्डों के पार्षदों से कई शिकायतें मिल रही हैं कि कचरा संग्रहण एजेंसियां ​​उनके वार्डों से दैनिक घर-घर कचरा संग्रहण करने में विफल हो रही हैं। इससे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कूड़े के बड़े ढेर जमा हो रहे हैं, जो कई दिनों तक बिना देखे ही पड़े रहते हैं। इससे न केवल दिल्ली के विभिन्न वार्डों में अस्वच्छ स्थिति पैदा हो रही है, बल्कि यह डेंगू जैसी कई बीमारियों के फैलने का स्रोत भी बन सकता है।

शैली ओबेरॉय ने अपने दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली के कई वार्डों लाडो सराय, मादीपुर, विकासपुरी, पटेल नगर, तिलक नगर, जनकपुरी, महावीर एन्क्लेव, मोहन गार्डन और बिंदापुर का दौरा किया। इन वार्डों के कई इलाकों में उन्होंने पाया कि डोर-टू-डोर कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और कई जगहों पर कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। मैंने कई निवासियों से भी बातचीत की, जिन्होंने इन एजेंसियों द्वारा कचरा संग्रहण और ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य पर अपना असंतोष व्यक्त किया।

𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐃𝐫. @OberoiShelly 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐌𝐂𝐃 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐛𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫-𝐭𝐨-𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟… pic.twitter.com/DMNNKB9M3D

— AAP (@AamAadmiParty) September 24, 2024

कचरा संग्रहण करना एमसीडी की वैधानिक जिम्मेदारी

दिल्ली मेयर ने याद दिलाते हुए कहा कि आप पहले से ही जानते हैं, घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करना न केवल कचरा संग्रहण एजेंसियों का एक अनिवार्य संविदात्मक दायित्व है, बल्कि ठोस अधिनियम की धारा 15 (बी) के तहत एमसीडी की एक वैधानिक जिम्मेदारी भी है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जो सभी स्थानीय अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बताता है:

“झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से अलग-अलग ठोस कचरे के घर-घर संग्रह की व्यवस्था करें। बहु-भंडारण भवनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवास परिसरों आदि से, यह हो सकता है प्रवेश द्वार या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया गया”

इसलिए यह कचरा संग्रहण एजेंसियों के साथ-साथ संबंधितों द्वारा कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा का मामला बनता है। इस मुद्दे की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि यह दिल्ली भर के कई वार्डों में हो सकता है, आयुक्त (एमसीडी) को दो दिनों के भीतर, यानी गुरुवार, 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक निम्नलिखित प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का निर्देश दिया गया है:

मेयर ने एमसीडी कमिश्नर से पूछा ये सवाल

– क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि एमसीडी के तहत कचरा संग्रहण एजेंसियों ने दिल्ली के कई इलाकों में नगर निगम के कचरे का दैनिक घर-घर संग्रह करना बंद कर दिया है?

– यदि हां, तो इस समस्या का कारण क्या है?

– कचरा संग्रहण एजेंसियों के प्रदर्शन में कमी के पीछे क्या कारण हैं?

– इस मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है जो दिल्ली भर के लाखों निवासियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बड़ा खतरा है?

यह भी पढ़ें: भारत के साथ अमेरिका खेल रहा डबल गेम, अजित डोभाल अमेरिका क्यों नहीं गए?

Tags: एमसीडीदिल्ली मेयरशैली ओबेरॉय
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