NEET UG 2024 Result Update: नीट यूजी रिजल्ट 2024 (NEET UG RESULT 2024) के बाद से लगातार विवाद चल रहा है। जिस पर अब विराम लग गया है। नीट में चल रही धांधली के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। नीट रिजल्ट के बाद से याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिस पर आज सुनवाई हुई।
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दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। यानि कि कोर्ट ने नीट यूजी 2024 ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। 1563 स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए हैं और ये भी कहा है कि इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
NEET धांधली मामले में छात्रों को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। इसके साथ ही केवल इन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी।#neetugcontroversy #gracemarks #SupremeCourt pic.twitter.com/vTGmk6FFNs
— Panchayati Times (@panchayati_pt) June 13, 2024
23 जून को नीट का री एग्जाम होगा फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। इस एग्जाम का असर पूरी नीट मेरिट लिस्ट पर होगा। क्योंकि इससे नीट ऑल इंडिया रैंक भी बदल जाएगी। मतलब कि एनटीए को फिर से NEET Rank List 2024 जारी करनी होगी।
NEET-UG 2024: Issue of Compensatory/Grace Marks
Re-test of all 1563 candidates will be held on 23rd June 2024. pic.twitter.com/G7mxKYUZ69
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 13, 2024
मामले पर एडवोकेट श्वेतांक ने कहा, “हमने NEET परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा यह पेपरलीक और अन्य गड़बड़ियां थीं, जिनका पालन NTA द्वारा किया गया। आज उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है… न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा कराई जाएगी।”
#WATCH दिल्ली: एडवोकेट श्वेतांक ने कहा, "हमने NEET परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा यह पेपरलीक और अन्य गड़बड़ियां थीं, जिनका पालन NTA द्वारा किया गया। आज उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है… न्यायालय ने… pic.twitter.com/UOg8A5VZOx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2024